सोनकच्छ। जनपद पंचायत में पदस्थ सहायक लेखाधिकारी ने अधीनस्थ ऑफिस असिस्टेंट युवती के साथ मारपीट के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश ने तीन माह की सजा सुनाई गई।

एक हजार का जुर्माना
महिला सहकर्मी के साथ की थी मारपीट
अभियोजन के मुताबिक ने जपं सोनकच्छ में पीडीए कम ऑफिस असिस्टेंट के पद पर पदस्थ 38 वर्षीय युवती मनीषा दुबे के साथ मारपीट की थी।
यह घटना तब हुई जब फरियादी कार्यालय में पदस्थ सहायक लेखाधिकारी महेश शर्मा के केबिन के गेट पर पहुंची।
फरियादी के बारे में शर्मा अपने सहकर्मी अशोक शर्मा से गलत बातें कर रहे थे।
इतना सुन फरियादी कमरे में दाखिल हुई और कहा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, मेरे चरित्र के बारे अफवाह क्यों फैला रहे हो!
तो महेश शर्मा ने बोला कि क्या बोल रहा हूं, फरियादी ने अपना हाथ आगे किया तो आरोपी ने फरियादी का हाथ झकझोर दिया दोनों गालों पर थप्पड़ मारे।
मामले में पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट दर्ज कर चालान बनाकर प्रथम श्रेणी न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
जहां 7 साल चले इस प्रकरण में न्यायाधीश शुभम गुप्ता ने आरोपी महेश शर्मा को 3 माह का कारावास व 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन की ओर से पैरवी संदीप श्रीवास्तव व असलम खान ने की। सहयोग कोर्ट मुंशी सचिन नागर का रहा।